झारखंड हाईकोर्ट ने रांची के सरकारी आवासों पर अवैध कब्जे को   एक सप्ताह में हटाने का दिया आदेश


रांची, 09 अक्टूबर  झारखंड हाईकोर्ट ने आज रांची के सरकारी आवासों पर अवैध कब्जे को लेकर सख्त कदम उठाया है।रांची के मधुकम खादगढ़ा और रुगड़ीगढ़ा में गरीबों के लिए बनाए गए शहरी आवासों पर कुछ व्यक्तियों द्वारा अवैध कब्जा किए जाने की खबरों के बाद कोर्ट ने रांची नगर निगम को आदेश दिया है कि वह एक सप्ताह के भीतर इन अवैध कब्जाधारियों को हटाए और अपनी कार्रवाई का जवाब कोर्ट में प्रस्तुत करे।
     कोर्ट ने इस मामले की स्वत: संज्ञान लेते हुए सुनवाई के दौरान कड़ी नाराजगी व्यक्त की। न्यायालय ने पूछा कि गरीबों के लिए बनाए गए सरकारी फ्लैटों पर अवैध कब्जा कैसे संभव हो पाया और यह पूरे समाज के लिए ङ्क्षचता का विषय है। कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि सरकारी मशीनरी इतने लंबे समय तक बिना किसी कार्रवाई के क्यों थी। कोर्ट ने कहा कि अवैध कब्जा अचानक नहीं होता, यह लंबे समय से चलता रहा होगा, ऐसे में सरकारी अधिकारियों की चुप्पी और निष्क्रियता क्यों बरती गई।
      हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि जो भी अवैध कब्जाधारी पाए गए हैं, उन्हें किसी भी सरकारी आवास योजना का लाभ नहीं मिलना चाहिए। साथ ही कोर्ट ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करने का भी आदेश दिया है ताकि भविष्य में इस तरह की लापरवाही न हो।

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