कुरान-ए-शरीफ मामले में लगे आरोपों पर बचाव पक्ष द्वारा बहस पूरी 

संगरूर, 07 फरवरी - (धीरज पशोरिया) - मलेरकोटला में करीब दो वर्ष पहले धार्मिक ग्रंथ कुरान-ए-शरीफ की बेअदबी की घटीं घटनाओं के संबंध में विजय कुमार, विधायक नरेश यादव, नंद किशोर गोल्डी और गौरव खजूरिया के खिलाफ मलेरकोटला पुलिस थाना में दर्ज मामले की आज संगरूर अदालत में हुई सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील अश्वनी चौधरी, नरपाल धालीवाल, राजकुमार गोयल, तपिन्दर सिंह सोही की ओर  से पुलिस द्वारा लगाये आरोपों को नकारते बहस पूरी की। बहस के बाद अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 18 फरवरी मुकर्रर की है। यदि अदालत बचाव पक्ष के वकीलों की बहस से संतुष्ट होती है, तो 18 फरवरी को फैसला सुना दिया जायेगा।