बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ कार्रवाई से 7 दिन पहले देना होगा नोटिस - हाईकोर्ट
चंडीगढ़, 29 सितंबर - पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पूर्व कैबिनेट मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया की अग्रिम ज़मानत पर सुनवाई की है। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को आदेश दिए हैं कि अगर इस मामले में कोई भी कार्रवाई करनी है तो उसे बिक्रम मजीठिया को 7 दिन पहले नोटिस देना होगा।
इस संबंध में शिरोमणि अकाली दल की ओर से पेश एडवोकेट अर्शदीप सिंह कलेर ने बताया कि झूठे डीए के मामले में पंजाब सरकार के इशारे पर विजिलेंस टीम ने 25 जून को मजीठिया को गिरफ्तार किया था। उसके बाद पुलिस ने 30 जुलाई को अमृतसर में एक नया मामला दर्ज कर कहा कि बिक्रम मजीठिया और उनके समर्थकों ने विजिलेंस के काम में बाधा डाली। हालांकि, उस दिन जो कुछ भी हुआ उसका टीवी पर सीधा प्रसारण हुआ। विजिलेंस के काम में कोई बाधा नहीं डाली गई, बल्कि वहां पहले से ही लोग मौजूद थे। विजिलेंस की टीम बिना इजाजत दीवारें फांदकर अंदर घुस गई। आज जब कोर्ट ने सरकार से सवाल किए तो उनके पास कहने को कुछ नहीं था क्योंकि वीडियो में सब कुछ है कि किसी भी तरह का कोई व्यवधान नहीं डाला गया। इसलिए माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने बिक्रम सिंह मजीठिया को राहत दी है, जिसके लिए उन्होंने उच्च न्यायालय का धन्यवाद किया।