" हरियाणा कर्मचारी चयन बोर्ड का बड़ा फैसला" हटेंगे जम्मू-कश्मीर से जेबीटी करने वाले अध्यापक
चंडीगढ़, 22 नवम्बर (राम सिंह बराड़): वर्ष 2012 में विज्ञापित किए गए 9870 पदों पर जेबीटी अध्यापक के लिए आवेदन मांगे गए थे,जिनकी अंतिम तिथि 8 दिसंबर 2012 निर्धारित थी। इस भर्ती में बहुत से ऐसे आवेदकों ने अप्लाई किया था,जिनकी तय तिथि तक डीएड का प्रमाण पात्रता परीक्षा पास नहीं की थी, लेकिन साक्षात्कार के बाद उनका चयन हो गया था व उनमें से बहुत से अध्यापकों को जॉनिंग भी दे दी थी,लेकिन अब ऐसे चयनित अध्यापकों की नियुक्ति कर्मचारी चयन बोर्ड ने रद्द करने का फैसला लिया है। गौरतलब है कि वर्ष 2014 में इस भर्ती का रिजल्ट जारी हुआ था और हाईकोर्ट के आदेशों के बाद 2017 में जॉनिंग की थी। इस दौरान बहुत से ऐसे चयनित अध्यापक थे, जिन्होंने विज्ञापित जेबीटी पद के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 8-12-2012 के बाद जम्मू एंड कश्मीर से डीएड पास की थी। ऐसे उम्मीदवारों का चयन हरियाणा कर्मचारी चयन बोर्ड ने रद्द कर दिया है। इसके बाद शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के सभी ज़िला शिक्षा अधिकारियों एवं खंड शिक्षा अधिकारियों से ऐसे अपात्र चयनित की सूची मांगी है,जिसे सख्ती से भेजने के निर्देश जारी किए हैं,ताकि इस दिशा में कदम उठाए जा सके। हालांकि जो चयनित इस आदेश से प्रभावित हुए हैं। उन्होंने हाईकोर्ट में अपनी रिट लगाने की प्लानिंग की हुई है। निदेशक मौलिक शिक्षा अधिकारी पंचकूला ने प्रदेश के सभी शिक्षा अधिकारियों एवं खंड शिक्षा अधिकारियों से ऐसे चयनित की सूची जल्द मांगी है,ताकि इस दिशा में आगामी कार्रवाई की जा सके।
2012 के बाद बीएड करने वालों की ज्वाइनिंग पर भी रोक
हाईकोर्ट के आदेशों पर जिन उम्मीदवारों की एफएसएल रिपोर्ट या लो मैरिट कैंडीडेट के चयन की प्रक्रिया शुरू की गई तो शिक्षा निदेशालय ने जम्मू कश्मीर से बीएड का डिप्लोमा 8 दिसंबर 2012 के बाद का हो, उनकी नियुक्ति पर रोक लगाई हुई है। शिक्षा निदेशक ने तत्काल प्रभाव से ऐसे सभी उम्मीदवारों की सूची जल्द मांगी है, ताकि पात्रता रद्द की जा सके।
शिक्षा विभाग के लिपिकों के लिए अच्छी खबर
हरियाणा में स्कूल शिक्षा विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत लिपिकों के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश सरकार उन्हें नियमित करने जा रही है।सेकेंडरी शिक्षा निदेशालय ने अस्थाई शिक्षकों को पक्का करने के आदेश जारी कर दिए हैं। नियमित पदों के विरुद्ध नियुक्त लिपिकों को पक्का किया जाएगा। साथ ही उनका प्रोबेशन पीरियड पूरा होना भी जरूरी है। सैकेंडरी शिक्षा निदेशक के कार्यालय की ओर से निदेशक एससीईआरटी गुरुग्राम, सभी जिला शिक्षा, मौलिक शिक्षा अधिकारी और सभी डाइट के प्राचार्यों को निर्देश दिए गए हैं कि अपने अधीन कार्यरत लिपिकों को नियमानुसार स्थायी करें। स्थायीकरण के बाद निदेशालय को सूचना भेजी जाए। लिपिक वर्ग के कर्मचारियों को स्थायी करने की शक्तियां पहले ही आपके कार्यालयों को प्रदान की जा चुकी हैं। इसलिए हरियाणा सिविल सेवाएं नियम-2016 के प्रावधान अनुसार कार्रवाई अमल में लाएं। टीजीटी तबादला ड्राइव से प्रभावित होने पर हाईकोर्ट से स्टे लेने वाले शिक्षकों का वेतन स्कूल शिक्षा विभाग जारी करेगा। निदेशक मौलिक शिक्षा ने सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि तबादले पर स्टे लेने वाले शिक्षकों को अपने जिले में खाली मास्टर वर्ग के किसी भी पद के विरुद्ध वेतन जारी कर दें।