राज्य लॉकडाऊन 4.0 के दिशा-निर्देशों में बदलाव नहीं कर सकते हैं : केन्द्र

नई दिल्ली, 18 मई ( उपमा डागा पारथ, एजेंसी) : गृह मंत्रालय ने कहा है कि कोई भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश 31 मई तक लागू देशव्यापी लॉकडाऊन के लिए जारी दिशा-निर्देशों को कम नहीं करेगा। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को दिए गए संदेश में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि 11 मई को मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयोजित एक वीडियो कांफ्रेंस के बाद राज्यों के विचार और सहमति लेने के बाद लॉकडाऊन के चौथे चरण के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए थे। उन्होंने कहा कि जैसा कि मेरे पहले के पत्रों में स्पष्ट किया गया है, मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि राज्य और केंद्रशासित प्रदेश एमएचए द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों को कम या उनमें बदलाव नहीं कर सकते हैं। स्थिति के आकलन के आधार पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, विभिन्न क्षेत्रों में कुछ अन्य गतिविधियों को प्रतिबंधित कर सकते हैं। भल्ला ने मुख्य सचिवों को लिखे अपने पत्र में कहा कि मैं आपसे आग्रह करूंगा कि नए दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें और सभी संबंधित अधिकारियों को उनके सख्त कार्यान्वयन के लिए निर्देशित करें। उन्होंने कहा कि राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को अपने-अपने यहां कोरोना वायरस संक्रमण के हालात को देखते हुए रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन बनाने का अधिकार दिया गया है। जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर ज़िला प्रशासन अपने यहां रेड और ऑरेंज जोन में ‘निषिद्ध’ और ‘बफर’ जोन चिह्नित करेगा। पत्र में कहा गया है कि निषिद्ध क्षेत्र के भीतर लोगों की आवाजाही पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगी, दूसरे किसी जोन से इस जोन में भी आवागमन पर रोक रहेगी, सिर्फ मेडिकल या अन्य आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोग ही यहां आ-जा सकेंगे, इन क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति जारी रहेगी। गृह सचिव ने कहा कि देश भर में कुछ गतिविधियों पर लागू पाबंदी जारी रहेगी। लॉकडाऊन के नए दिशानिर्देश पुराने आदेशों की जगह लेंगे।