नीट पर सुनवाई के दौरान CJI बोले- पेपर लीक व्यापक है इसका कोई सबूत नहीं 

नई दिल्ली, 22 जुलाई - सुप्रीम कोर्ट NEET-UG 2024 परीक्षा में कथित पेपर लीक और गड़बड़ी से संबंधित मामलों की सुनवाई कर रहा है। याचिकाकर्ताओं-छात्रों के वकील की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता नरेंद्र हुड्डा ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि बिहार पुलिस की जांच के बयानों में कहा गया है कि लीक 4 मई को हुआ था और संबंधित बैंकों में प्रश्नपत्र जमा करने से पहले हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ई-रिक्शा द्वारा प्रश्नपत्र ले जाना एक स्थापित तथ्य है, लेकिन छोटी सी बात यह है कि जो तस्वीर वितरित की गई थी वह प्रश्नपत्र की नहीं बल्कि ओएमआर शीट की थी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आरोपियों के बयान पढ़े। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि आरोपियों के बयानों से संकेत मिलता है कि छात्र 4 मई की शाम को याद करने के लिए एकत्र हुए थे और इसका मतलब है कि नीट-यूजी 2024 का लीक 4 मई से पहले हुआ था।