परमाणु ऊर्जा पर निर्भरता बढ़ा रहा भारत, सावधानी भी ज़रूरी

आखिरकार नरेंद्र मोदी सरकार ने विपक्ष के विरोध और हंगामे के बावजूद ‘शांति विधेयक-2025’ अर्थात ‘भारत परिवर्तन के लिए नाभिकीय ऊर्जा का सतत दोहन तथा उन्नयन विधेयक-2025’ लोकसभा से पारित करा लिया। इस विधेयक का उद्देश्य परमाणु ऊर्जा अधिनियम-1962 और परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम-2010 को निरस्त करना है। दरअसल भारत ने 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा बनाने का लक्ष्य रखा है। इसे हासिल करने की दृष्टि से ऊर्जा विशेषज्ञों का मानना है कि इस बड़े लक्ष्य को प्राप्ति के लिए निजी कंपनियों का सहयोग ज़रूरी है। अकेली सरकारी संस्थाओं के बूते इस मकसद को पूरा करना मुमकिन नहीं है। अतएव इस नए विधेयक के आने से परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने की उम्मीद की जा रही है। यह विधेयक परमाणु ऊर्जा के लिए एक सुरक्षित कानूनी ढांचा तैयार करेगा। फलस्वरूप निजी कंपनियां इस क्षेत्र में काम कर सकेंगी। इस क्षेत्र में अभी तक परमाणु ऊर्जा विभाग का ही कब्ज़ा है। इस विधेयक के बाद अतिरिक्त बिजली उत्पादन, ग्रिड एकीकरण और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में तेज़ी से विकास होगा।     
नागरिक दायित्व अधिनियम ‘सीएलएनडीए’ 2010 में दो महत्वपूर्ण संशोधन सरकार कर सकती है। इन दो संशोधनों को बड़े सुधारों के रूप में देखा जा रहा है। इस संशोधन के तहत परमाणु संयंत्रों को उपकरण सप्लाई करने वाली कंपनियों की ज़िम्मेदारी सीमित की जा सकती है। मसलन यदि कोई दुर्घटना होती है तो उनकी जिम्मेदारी अनुबंध की मूल राशि और एक निर्धारित समय तक ही सीमित रहेगी। इस परिप्रेक्ष्य में बतौर उदाहरण विदेशी कंपनी जैसे जीई-हिताची वेस्टिंग हाउस को इस कानून के कारण निवेश में हिचक होती रही है। दूसरा संशोधन परमाणु ऊर्जा अधिनियम-1962 में प्रस्तावित है। यह कानून फिलहाल केवल सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों को ही परमाणु संयंत्र चलाने की अनुमति देता है। इसे संशोधित किया जाता है तो निजी कंपनियों को भी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के संचालन की अनुमति मिल जाएगी। इस परिवर्तन से विदेशी कंपनियों के लिए भविष्य के परमाणु प्रोजेक्ट में आंशिक हिस्सेदारी का द्वार खुल जाएगा। साफ है, ये उपाय हो जाते हैं तो परमाणु उत्पादन बढ़ने की संभावनाएं तो बढ़ जाएंगी, लेकिन स्वच्छ ऊर्जा और परमाणु दुर्घटना होने पर कंपनियों को नागरिक जवाबदेही से मुक्ति मिल जाएगी। याद रहे मनमोहन सिंह सरकार के प्रधानमंत्री रहते हुए भारत-अमरीका के बीच हुए परमाणु समझौते के बाद जो राजनीतिक तूफान उठा था, उसके चलते संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन-1 (यूपीए-1) सरकार गिरते-गिरते बची थी। 
दरअसल सरकार परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को बाधा मुक्त  इसलिए करना चाहती है जिससे 2047 तक सौ गीगावाट परमाणु ऊर्जा के उत्पादन का लक्ष्य हासिल कर लिया जाए। इसी लक्ष्य पूर्ति के लिए सरकार परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी भागीदारी बढ़ाना चाहती है। इसीलिए 2024-25 के आम बजट में लघु परमाणु संयंत्रों के लिए सरकार ने बड़े बजट का प्रावधान किया था। इस क्षेत्र में नया प्रयोग करते हुए पहली बार निजी कंपनियों को लघु परमाणु संयंत्र समूचे देश में स्थापित करने का अवसर दिया जाएगा। कालांतर में विदेशी कंपनियों को भी परमाणु संयंत्र लगाने की अनुमति दी जा सकेगी। साथ ही मॉड्यूलर (प्रतिरूपक) रिएक्टर के आधुनिकीकरण के लिए शोध और विकास पर भी धनराशि खर्च की जाएगी। जिससे परमाणु ऊर्जा में नई प्रौद्योगिकी का विकास हो, इसे पीपीपी मॉडल पर क्रियांवित किया जाएगा। इसका उद्देश्य देश में स्वच्छ एवं वैकल्पिक बिजली को बढ़ावा देना है। फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमरीका यात्रा पर गए थे, तब भारत में छोटे परमाणु संयंत्र लगाने और भारत में ही उत्पादन करने का समझौता हुआ था। एआई के दौर में ऊर्जा की खपत असाधारण रूप से बढ़ने की उम्मीद है। यह एक कंप्यूटर की भाषा का कृत्रिम बुद्धि से जुड़ा मॉडल है। भाषा मॉडल ऐसे मशीन लर्निंग मॉडल हैं, जो मानव भाषा के पाठ को समझ सकते है और सृजित भी कर सकते हैं। ये मॉडल भाशा के बड़े डेटा भंडार का विश्लेशण करने पर भी सक्षम होते हैं। सुपर और क्वांटम कंप्यूटर में इसी एआई की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए परमाणु ऊर्जा की ज़रूरत लघु परमाणु संयंत्रों से ही संभव हैं। स्वच्छ ऊर्जा के उत्पादन में इसे क्रांतिकारी पहल माना जा रहा है। 
विकसित भारत के लिए ऊर्जा की उपलब्धता एक बड़ी ज़रूरत है। इसलिए सरकार सिर्फ  पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भर नहीं रहना चाहती है। 
आम बजट पेश करते हुए वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने ऊर्जा सुरक्षा को सरकार की नौ प्राथमिकताओं में गिनाया था। ऊर्जा बदलाव के संबंध में एक नीतिगत दस्तावेज तैयार करने की बात भी कही गई है। इससे यह तय होगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में किस तरह से पारंपरिक ऊर्जा की जगह धीरे-धीरे अपारंपरिक ऊर्जा के स्रोत का महत्व बढ़ रहा है। यह दस्तावेज ऊर्जा क्षेत्र में रोज़गार, विकास और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों का भी समाधान खोजेगा। अतएव इसी परिप्रेक्ष्य में निकेल, कोबाल्ट, तांबा और लिथियम जैसी धातुओं के उत्पादों के आयात पर शुल्क घटाया है। इन उत्पादों का प्रयोग परमाणु और सौर ऊर्जा के साथ दूसरे ऊर्जा उत्सर्जन उपायों में भी होता है। आयात सस्ता होने से इनका निर्माण भारत में करने में आसानी होगी। यही नहीं परमाणु ऊर्जा, नवीनीकरण ऊर्जा और अंतरिक्ष एवं रक्षा क्षेत्रों में इस्तेमाल होने वाली 25 धातुओं पर सीमा शुल्क को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। यानी छोटे परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के रास्ते साफ किए जा रहे हैं।   
भारत में एक ओर अर्से से अटकी परमाणु बिजली परियोजनाओं में विद्युत का उत्पादन शुरू हो रहा है, वहीं निजी निवेष से परमाणु ऊर्जा बढ़ाने के प्रयास हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने गुजरात के सूरत ज़िले के तापी काकरापार में 22,500 करोड़ रुपये की लागत से बने 700-700 मेगावाट बिजली उत्पादन के दो परमाणु ऊर्जा संयंत्र 22 फरवरी, 2024 को राष्ट्र को समर्पित कर दिए हैं। ये देश के पहले स्वदेषी परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं। ये संयंत्र प्रतिवर्ष लगभग 10.4 अरब यूनिट स्वच्छ बिजली का उत्पादन करेंगे। जो गुजरात में बिजली की आपूर्ति के साथ अन्य प्रांतों को भी बिजली देंगे। ये संयंत्र शून्य कार्बन उत्सर्जन की दिशा में आगे बढ़ने की दृष्टि से मील का पत्थर साबित होंगे। भारत सरकार के उपक्रम परमाणु ऊर्जा निगम ने मध्य प्रदेश में चार नए परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने की मंजूरी दी है। जल्दी ही ये संयंत्र नीमच, देवास, सिवनी और शिवपुरी में लगेंगे। सब कुछ सही रहा तो जल्दी ही इन परियोजनाओं पर काम षुरू हो जाएगा। इन संयंत्रों के शुरू हो जाने पर 1200 मेगावाट की अतिरिक्त बिजली पैदा होगी। भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता पिछले 10 साल में करीब दोगुनी हो चुकी है। 2031 तक इसके तीन गुना होने की उम्मीद है। 
हालांकि परमाणु ऊर्जा से उत्पन्न खतरों की आशंकाएं भी एकदम बेबुनियाद नहीं हैं। इसलिए परमाणु संयंत्रों की सुरक्षा भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसलिए ज़रूरी है कि परमाणु रिएक्टर प्रदायक कंपनियों को कड़ी शर्तो के तहत मुआवज़े के प्रावधान निर्धारित हों या फिर बीमा कंपनियों को दुर्घटना की स्थिति में क्षतिपूर्ति से जोड़ा जाए। इन संयंत्रों के संभावित खतरों को एकाएक नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता है।


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