दिल्ली सरकार के अलावा दूसरी राज्य सरकारों के प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज FIR बंद करने या वापस लेने का अधिकार है- सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, 3 अगस्त - सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि दिल्ली सरकार के साथ-साथ कोई भी दूसरी राज्य सरकार प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज FIR को बंद करने या वापस लेने के लिए आज़ाद है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि स्टूडेंट प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज FIR को संभालने के तरीके को लेकर गलतफहमी या गलत बातचीत लग रही है, और कोर्ट को भरोसा दिलाया कि सरकार इस मुद्दे को सुलझाने के लिए पूरी तरह तैयार है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा, "क्रिमिनल बैकग्राउंड वालों को छोड़कर, सरकार स्टूडेंट प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामलों को सुलझाने के लिए तैयार है। उन्हें सरकार के साथ बैठने दें। कुछ लोग हैं जो आंदोलन जारी रखना चाहते हैं, इसलिए हमें कानूनी सलाह के बारे में सावधान रहना होगा।"

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