अमेरिका विदेशी सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को जन्म के आधार पर नागरिकता नहीं देगा

 

वाशिंगटन, 5 सितंबर : डिपार्टमेंट ऑफ़ होमलैंड सिक्योरिटी (DHS) ने एक दस्तावेज़ में कहा है कि अमेरिका विदेशी सरकारी कर्मचारियों के उन बच्चों को जन्म के आधार पर नागरिकता नहीं देगा जिनका जन्म अमेरिका में हुआ हो, अगर उनके माता-पिता में से कोई भी अमेरिकी नागरिक नहीं है।
शुक्रवार को जारी दस्तावेज़ में कहा गया, "DHS यह भी साफ़ कर रहा है कि जन्म के आधार पर नागरिकता के मामले में विदेशी सरकारी कर्मचारी का बच्चा अमेरिका के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, जब तक कि बच्चे का कम से कम एक माता-पिता अमेरिकी नागरिक न हो।"
DHS ने आगे कहा कि विदेशी सरकारी कर्मचारी का बच्चा अमेरिका में स्थायी रूप से रहने (परमानेंट रेज़िडेंस) का पात्र है।
अमेरिका विदेशी राजनयिकों को विदेशी सरकारी कर्मचारी मानता है।

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