कोलकाता के बोबाजार इलाके में 18 से 20 अक्टूबर तक निषेधाज्ञा लागू, 5 या अधिक लोगों के जुटने पर रोक

कोलकाता (पश्चिम बंगाल), 18 अक्टूबर - पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने बोबाजार इलाके के कुछ हिस्सों में निषेधाज्ञा लागू की है। कोलकाता पुलिस कमिश्नर अजय नंद के आदेश के अनुसार, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत यह प्रतिबंध 18 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगा।

आदेश के तहत संबंधित क्षेत्रों में पांच या उससे अधिक लोगों के एक साथ इकट्ठा होने पर रोक लगाई गई है। इसके अलावा, लाठी या खतरनाक हथियार लेकर चलने तथा सार्वजनिक शांति और सद्भाव को प्रभावित करने वाली गतिविधियों पर भी प्रतिबंध रहेगा।

पुलिस प्रशासन ने यह कदम इलाके में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अप्रिय स्थिति को रोकने के उद्देश्य से उठाया है। निषेधाज्ञा निर्धारित अवधि के दौरान संबंधित क्षेत्रों में लागू रहेगी।

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