हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में अह्म फैसलेर् रजिस्ट्रीकरण शुल्क को संशोधित कर बढ़ौतरी करने का निर्णय


चंडीगढ़, 25 सितम्बर (राम सिंह बराड़) : हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमण्डल की बैठक में अचल सम्पत्ति के गैर वसियती दस्तावेज़ों पर रजिस्ट्रीकरन शुल्क को संशोधित कर इसमें बढ़ौतरी करने सहित कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक में लिए फैसलों में रजिस्ट्रीकरन शुल्क को संशोधित करने बारे राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। रजिस्ट्रीकरन शुल्क की दरों को वर्ष 2006 में संशोधित किया गया था, जिसके अनुसार प्रतिफल की राशि 25 लाख से अधिक होने पर रजिस्ट्रीकरण शुल्क की अधिकतम दर 15 हजार है। संशोधित की गई रजिस्ट्रीकरण फीस के अनुसार यदि प्रतिफल की राशि 25 लाख से अधिक किन्तु 30 लाख से कम है तो 15 हजार, 30 लाख से अधिक किन्तु 40 लाख से कम है तो 20 हजार, 40 लाख से अधिक किन्तु 50 लाख से कम है तो 25 हजार, 50 लाख से अधिक किन्तु 60 लाख से कम है तो 30 हजार, 60 लाख से अधिक किन्तु 70 लाख से कम है तो 35 हजार, 70 लाख से अधिक किन्तु 80 लाख से कम है तो 40 हजार, 80 लाख से अधिक किन्तु 90 लाख से कम है तो 45 हजार और यह राशि 90 लाख से अधिक है तो 50 हजार रजिस्ट्रीकरण शुल्क देय होगा।
तेज़ाब पीड़ित महिलाओं के लिए पैंशन : बैठक में ‘तेजाब पीड़ित महिलाओं एवं लड़कियों को वित्तीय सहायता योजना’ को स्वीकृति प्रदान की गई, जिसके तहत तेजाब पीड़ित महिला या लड़की को मासिक पेंशन दी जाएगी ताकि उन्हें आजीवन आय का निरंतर स्रोत मिल सके । इस प्रकार, यह योजना एक हद तक तेजाब पीड़ित महिला या लड़की के लिए गरिमा के साथ जीने का अधिकार बहाल करेगी। योजना के तहत, 2 मई, 2011 को या उसके बाद तेजाब हमले का सामना करने वाली कोई भी महिला या लड़की इस योजना के लाभ के लिए पात्र होगी। 
कल्पना चावला हरियाणा सौर पुरस्कार होगा शुरू : बैठक में कल्पना चावला हरियाणा सौर पुरस्कार शुरू करने और इंटरनेशनल सोलर अलाइन्स और सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी गई। कल्पना चावला की स्मृति में शुरू किया गया यह पुरस्कार विश्वभर में वैज्ञानिकों को सौर ऊर्जा के क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित ही नहीं करेगा बल्कि ‘ बेटी बचाओ  बेटी पढाओ’ अभियान को भी मजबूती प्रदान करेगा। सभी सदस्य देशों के दूतावासों से लिखित रूप में आग्रह करके हर वर्ष पुरस्कार के लिए योग्य वैज्ञानिकों से प्रविष्टियां आमंत्रित की जाएंगी। आईएसए के सभी 121 सदस्य देशों में स्थित सभी शैक्षणिक और वैज्ञानिक संस्थानों के रिसर्च स्कॉलर आवेदन करने के लिए पात्र होंगे।  
बिजली उपभोक्ता अब पांचवां हिस्सा करवा सकेगा जमां : बैठक में बिजली अधिनियम संशोधन विधेयक को स्वीकृति प्रदान की गई। इस संशोधन से बिजली कम्पनियों और उपभोक्तओं के बीच लम्बित विवादों को कम करने में मदद मिलेगी। अब, उपभोक्ता आंकी गई राशि का आधा भाग जमां करवाने की बजाय अपील के समय आंकी गई राशि का केवल पांचवां हिस्सा जमा करवा सकता है। 
नहर तथा जल-निकास संशोधन नियम, 2018 को मंजूरी : बैठक में हरियाणा नहर तथा जल-निकास (संशोधन)नियम, 2018 को स्वीकृति प्रदान की गई। हरियाणा नहर तथा जल-निकास नियम, 1976 न्यायसंगत तरीके से पानी के प्रबंधन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लागू किए गए थे। इस नियम में विभिन्न प्रावधान हैं जिसके अंतर्गत इन नियमों का उल्लघंन करने पर कार्यवाही परिभाषित है और इनमें सिंचाई रजवाहों और सहायक नहरों को धारा प्रवाह व सुरक्षित चलाने के लिए भी विस्तार से उल्लेख है। 
माता भीमेश्वरी देवी मंदिर (आश्रम) व बेरी पूजा स्थल अधिनियम को मंजूरी : बैठक में श्री माता भीमेश्वरी देवी मंदिर(आश्रम), बेरी पूजा स्थल और पूजा स्थल से सम्बद्घ या अनुलग्न भूमियों और भवनों सहित उसके विन्यासों के बेहतर प्रबंधन, प्रशासन और अभिशासन के लिए हरियाणा माता भीमेश्वरी देवी मंदिर(आश्रम), बेरी पूजा स्थल अधिनियम, 2018 को स्वीकृति प्रदान की गई। इस अधिनियम के लागू होने से पूजा स्थल कोष का स्वामित्व बोर्ड के पास रहेगा और यह बोर्ड इसके स्वामित्व प्रशासन और उपयोग का हकदार होगा। मुख्यमंत्री इस बोर्ड के अध्यक्ष होंगे जबकि स्थानीय शासन विभाग के मंत्री इसके उपाध्यक्ष होंगे। 
हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन नियम में संशोधन को मंजूरी : बैठक में नगरवार बाहरी विकास शुल्क लेखों का बेहतर रख-रखाव सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन नियम, 1976 में संशोधन करने के नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। सरकारी एजेंसी या स्थानीय प्राधिकरण ऐसी सभी प्राप्तियों को विकास योजना-वार लेखा विवरणी रखेगा। किसी दिए गए नगर में किसी विशिष्ट  परियोजना के विरूद्घ प्राप्त बाहरी विकास प्रभाराेें का केवल कथित विकास योजना क्षेत्र में बाहरी विकास कार्यों के प्रावधान के लिए प्रयुक्त किया जाएगा।