कृषि आय के दोगुणा होने की सम्भावनाएं 

भारत सरकार ने बाधा मुक्त खेती-किसानी के लिए दो अध्यादेश लागू कर किसानों को बड़ी राहत देने के उपाय किए हैं। अब देश के किसान अपनी फसल को देश की किसी भी कृषि उपज मंडी में बेचने के लिए स्वतंत्र हैं। अभी तक किसान राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की गईं मंडियों में ही उपज बेचने को बाध्यकारी थे। अब यह बाधा एक अध्यादेश के जरिए दूर कर दी गई है। एक अन्य अध्यादेश लागू कर किसानों को अनुबंध खेती की सुविधा दी गई है। किसान अब कृषि.व्यापार से जुड़ी कंपनियों व थोक-व्यापारियों के साथ अपनी उपज की बिक्री का करार खेत में फसल बोने से पहले ही कर सकते हैं। मसलन किसान अपने खेत को एक निश्चित अवधि के लिए किराए पर देने को स्वतंत्र हैं।  केन्द्रीय कृषि मंत्रालय ने ‘कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य’ (संवर्धन एवं सुविधा) और ‘किसान समझौता एवं कृषि सेवा’ अध्यादेश लागू कर दिए हैं। ये अध्यादेश किसान को फसल के इलेक्ट्रोनिक व्यापार की अनुमति भी देते हैं। साथ ही निजी क्षेत्र के लोग, किसान उत्पादक संगठन या कृषि सहकारी समिति ऐसे उपाय कर सकते हैं जिससे इन प्लेटफार्मों पर हुए सौदे में किसानों को उसी दिन या तीन दिन के भीतर धन-राशि का भुगतान प्राप्त हो जाए। छह माह के भीतर इन अध्यादेशों को कानूनी रूप दे दिया जाता है तो भारतीय कृषि को नए युग में प्रवेश का रास्ता खुल जाएगा और किसान का आर्थिक रूप से तो सरंक्षण होगा ही, खेती-किसानी का ढांचा भी सशक्त होगा। हालांकि बीते छह साल से नरेन्द्र मोदी सरकार की यह कोशिश निरंतर बनी हुई है कि किसान की आय दोगुनी हो और खेती उन्नत होने के साथ किसान व गांव आत्म-निर्भर हों। दरअसल इस कोरोना संकट में खेती देश की अर्थ-व्यवस्था को बचाए रखने के रूप में रेखांकित हुई है इसलिए उसके सरंक्षण के उपाय जरूरी हैं। पिछले चार माह से चल रहे कोरोना संकट ने अब तय कर दिया है कि आर्थिक उदारीकरण अर्थात पूंजीवादी अर्थ-व्यवस्था की पोल खुल गई है और देश आर्थिक व भोजन के संकट से मुक्त है तो उसमें केवल खेती-किसानी का सबसे बड़ा योगदान रहा है। भारत सरकार ने इस स्थिति को समझ लिया है कि बड़े उद्योगों से जुड़े व्यवसाय और व्यापार जबरदस्त मंदी के दौर से गुजर रहे हैं। वहीं किसान ने 2019-20 में रिकॉर्ड 29.19 करोड़ टन अनाज पैदा करके देश की ग्रामीण और शहरी अर्थ-व्यवस्था को तो तरल बनाए ही रखा है, साथ ही पूरी आबादी का पेट भरने का इंतजाम भी कर दिया है। इस बार अनाज का उत्पादन आबादी की जरूरत से 7 करोड़ टन ज्यादा हुआ है। किसान भविष्य में भी फसल उत्पादन बढ़ाए रखे, इस दृष्टि से 14 फसलों का समर्थन मूल्य भी बढ़ाकर नए सिरे से तय किया है। सबसे ज्यादा कीमत 755 रुपए प्रति क्ंिवटल रामतिल की बढ़ाई गई है, क्योंकि इस फसल का उत्पादन लगातार कम हो रहा है। इसके पीछे तेल उत्पादन के लक्ष्य को बढ़ावा देना भी है। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था और किसान को इसलिए भी बढ़ावा देने की जरूरत है, क्योंकि देश से किए जाने वाले कुल निर्यात में 70 प्रतिशत भागीदारी केवल कृषि उत्पादों की है यानि सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा कृषि उपज निर्यात करके मिलती है। इस परिप्रेक्ष्य में अन्नदाता की आमदनी सुरक्षित करने की ज़रूरत है क्योंकि समय पर किसान द्वारा उपजाई फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल पाने के कारण अन्नदाता के सामने कई तरह के संकट मुंह बाए खड़े हो जाते हैं। ऐसे में वे न तो बैंकों से लिया कर्ज समय पर चुका पाते हैं और न ही अगली फसल के लिए वाजिब तैयारी कर पाते हैं। बच्चों की पढ़ाई और शादी भी प्रभावित होती हैं। यदि अन्नदाता के परिवार में कोई सदस्य गंभीर बीमारी से पीड़ित है तो उसका इलाज कराना भी मुश्किल होता है। इन वजहों से उबर नहीं पाने के कारण किसान आत्मघाती कदम उठाने तक को मजबूर हो जाते हैं। यही वजह है कि पिछले तीन दशक से प्रत्येक 37 मिनट में एक किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो रहा है। इसी कालखंड में प्रतिदिन करीब 2052 किसान खेती छोड़कर शहरों में मजदूरी करने चले जाते हैं। इसलिए खेती-किसानी से जुड़े लोगों की गांव में रहते हुए ही आजीविका कैसे चले, इसके पुख्ता इंतजाम करने की जरूरत है। नरेन्द्र मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में न्यूनतम समर्थन मूल्य में भारी वृद्धि की थी। इसी क्रम में ‘प्रधानमंत्री अन्नदाता आय सरंक्षण नीति’ लाई गई थी। तब इस योजना को अमल में लाने के लिए अंतरिम बजट में 75,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। इसके तहत दो हेक्टेयर या पांच एकड़ से कम भूमि वाले किसानों को हर साल तीन किश्तों में कुल 6000 रुपए देना शुरू किए गए थे। इसके दायरे में 14.5 करोड़ किसानों को लाभ मिल रहा है। जाहिर है, किसान की आमदनी दोगुनी करने का यह बेहतर उपाय है। यदि फसल बीमा का समय पर भुगतान, आसान कृषि ऋण और बिजली की उपलब्धता तय कर दी जाती है तो भविष्य में किसान की आमदनी दूना होने में कोई संदेह नहीं रह जाएगा। ऐसा होता है तो किसान और किसानी से जुड़े मजदूरों का पलायन रुकेगा और खेती 70 फीसदी ग्रामीण आबादी के रोज़गार का जरिया बनी रहेगी। खेती घाटे का सौदा न रहे, इस दृष्टि से कृषि उपकरण, खाद, बीज और कीटनाशकों के मूल्य पर नियंत्रण भी जरूरी है।