संसद ने नया आयकर विधेयक किया पारित 

नई दिल्ली, 12 अगस्त (पीटीआई) - संसद ने मंगलवार को छह दशक पुराने आयकर अधिनियम, 1961 के स्थान पर एक नया आयकर विधेयक पारित कर दिया, जो 1 अप्रैल, 2026 से लागू होगा। राज्यसभा में आयकर विधेयक, 2025 पेश करते हुए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह कोई नई कर दरें नहीं लगाता है और केवल जटिल आयकर कानूनों को समझने के लिए आवश्यक भाषा को सरल बनाता है। नया विधेयक अनावश्यक प्रावधानों और पुरानी भाषा को हटाता है और 1961 के आयकर अधिनियम में धाराओं की संख्या 819 से घटाकर 536 और अध्यायों की संख्या 47 से घटाकर 23 कर देता है।

नए आयकर विधेयक में शब्दों की संख्या 5.12 लाख से घटाकर 2.6 लाख कर दी गई है और पहली बार, स्पष्टता बढ़ाने के लिए 1961 के अधिनियम के विस्तृत पाठ के स्थान पर 39 नई सारणियाँ और 40 नए सूत्र प्रस्तुत किए गए हैं। सीतारमण ने आगे कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कोविड हो या न हो, लोगों पर कर का बोझ नहीं बढ़ना चाहिए। हमने कोई नया कर नहीं बढ़ाया है।"

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