आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला


नई दिल्ली, 22अगस्त - दिल्ली NCR में आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की वकील और याचिकाकर्ता ननिता शर्मा ने कहा, "यह एक संतुलित आदेश है। कोर्ट ने इस मामले में सभी राज्यों को शामिल किया है। सभी राज्यों की सभी अदालतों में लंबित कुत्तों से जुड़े सभी मामलों को एक ही अदालत में लाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि आम कुत्तों की नसबंदी की जाए और आक्रामक कुत्तों को बाड़ों/पशु आश्रयों में रखा जाए। कोर्ट ने कहा है कि MCD कुत्तों के लिए निर्धारित भोजन क्षेत्र बनाएगी..."दिल्ली NCR में आवारा कुत्तों का मामला | सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त के आदेश में संशोधन करते हुए कहा कि आवारा कुत्तों को नसबंदी और टीकाकरण के बाद उसी क्षेत्र में वापस छोड़ दिया जाएगा, सिवाय उन कुत्तों के जो रेबीज से संक्रमित हैं या आक्रामक व्यवहार प्रदर्शित करते हैं।

कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों को लेकर अपने पुराने आदेश में संशोधन करते हुए शुक्रवार को एक नया अंतरिम फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा है कि अब वैक्सीनेशन के बाद कुत्तों को उनके मूल इलाकों में ही छोड़ा जाएगा, लेकिन रेबीज से पीड़ित या आक्रामक कुत्तों को छोड़े जाने की अनुमति नहीं होगी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है।

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "मैं आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के संशोधित निर्देशों का स्वागत करता हूं, क्योंकि यह पशु कल्याण और जन सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने की दिशा में एक प्रगतिशील कदम है। यह दृष्टिकोण न केवल करुणामय है, बल्कि वैज्ञानिक तर्क पर आधारित भी है।"

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