'आधार को भी मानना होगा', बिहार SIR पर सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग को बड़ा आदेश
नई दिल्ली, 22अगस्त - बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को बड़ा आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वोटर लिस्ट में सुधार के लिए 11 दस्तावेजों में आधार कार्ड को भी शामिल किया जाए। इसके अलावा बिहार SIR की समय सीमा बढ़ाने से फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी पार्टियों के BLA उन 65 लाख लोगों की लिस्ट चेक करें, जिनके नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किए गए हैं। हम 14 अगस्त के आदेश को दोहराते हैं और कहते हैं कि वे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और किसी भी प्रकार के शारीरिक तौर पर आवेदन की जरूरत नहीं है।
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