न्यायालय का लालू प्रसाद के खिलाफ सीबीआई की प्राथमिकी और आरोपपत्र रद्द करने से इनकार

 

उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद और उनके परिवार के सदस्यों से जुड़े ‘जमीन के बदले नौकरी’ मामले में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की एक प्राथमिकी को सोमवार को रद्द करने से इनकार कर दिया।

न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने हालांकि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद (77) को सुनवाई के दौरान अधीनस्थ अदालत में पेश होने से छूट दे दी।

पीठ ने कहा, ‘‘हम धारा 17ए (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की) के इस्तेमाल से जुड़े मुद्दे पर कुछ नहीं कहते कि यह आगे से लागू होगा या पूर्व प्रभाव से। तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता को सुनवाई के समय कानूनी मुद्दा उठाने की आजादी दी जाती है।’’

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