अब कोई भी निजी स्कूल 5% से अधिक फीस नहीं बढ़ा सकेगा: CM मान

चंडीगढ़, 13 जुलाई: पंजाब सरकार ने निजी स्कूलों की फीस पर नियंत्रण लगाने के लिए फीस रेगुलेशन ऑर्डिनेंस 2026 लागू कर दिया है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद यह अध्यादेश प्रभावी हो गया है। इसके तहत निजी स्कूलों की मनमानी और फीस में अनियंत्रित बढ़ोतरी पर रोक लगेगी।

इस फैसले से पंजाब के 7,800 निजी स्कूल प्रभावित होंगे और 32 लाख से अधिक छात्रों व अभिभावकों को सीधा लाभ मिलेगा।

 
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