5 साल की सजा और 1 करोड़ का जुर्माना, दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण रोकने के लिए बना नया कानून

नई दिल्ली, 29 अक्तूबर - केंद्र सरकार ने एक नया ऑर्डिनेंस जारी किया है जिसके तहत प्रदूषण फैलाने पर जेल भी हो सकती है। इस ऑर्डिनेंस के मुताबिक, प्रदूषण फैलाने पर 5 साल तक की सजा और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। केंद्र सरकार ने यह ऑर्डिनेंस बुधवार को जारी किया है और यह प्रेसिडेंट की मंजूरी के लिए गया है। इसमें दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में वायु की गुणवत्ता सुधारने के लिए कमीशन नियुक्त करने की भी बात की गई है।