क्या कभी भरेंगे गैस पीड़ितों के ज़ख्म ?

आज भोपाल गैस त्रासदी की 40वीं बरसी पर विशेष

1984 में 2.3 दिसम्बर की रात भोपाल में मौत ने ऐसा तांडव मचाया था, जिसके जख्म आज तक नहीं भरे हैं। भयानक गैस त्रासदी की उस घटना को पूरी दुनिया के औद्योगिक इतिहास की सबसे बड़ी और हृदयविदारक औद्योगिक दुर्घटना माना जाता है। 2.3 दिसम्बर 1984 को आधी रात के बाद यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड (यूसीआईएल) से निकली जहरीली गैस ‘मिथाइल आइसोसाइनाइट’ ने हजारों लोगों की जान ली थी। उस जानलेवा त्रासदी से लाखों की संख्या में लोग प्रभावित हुए थे। दुर्घटना के चंद घंटों के भीतर ही कई हजार लोग मारे गए थे और मौतों का यह दिल दहलाने वाला सिलसिला उस रात से शुरू होकर कई वर्षों तक चलता रहा। भोपाल गैस कांड को 40 साल बीत जाने के बाद भी इसका असर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है और इस त्रासदी से पीड़ित होने वालों के जख्म आज भी हरे हैं। भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ित परिवारों को अतिरिक्त मुआवजा देने का मामला हादसे के 40 साल बीत जाने के बाद भी अधर में लटका है। गैस पीड़ितों के लिए काम करने वाले 4 संगठनों ने पीड़ितों को मुआवजा देने के मामले में हुए अन्याय को दूर करने के लिए हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की है, जिसमें प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपये मुआवजा देने की गुहार लगाई गई है। भोपाल ग्रुप फॉर इन्फॉरमेशन एंड एक्शन के मुताबिक याचिका में कैंसर और किडनी जैसी घातक बीमारियों से ग्रस्त गैस पीड़ितों के लिए अतिरिक्त मुआवजे की मांग की गई है, जिसमें वह लोग भी शामिल हैं, जो गैस की जद में आकर आज भी शारीरिक नुकसान झेल रहे हैं। हालांकि 12 जनवरी, 2023 को जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने केन्द्र सरकार से कहा था कि लोगों को मुआवजा देने के लिए दूसरे की तरफ देखना बंद करें और अपनी जेब से मदद करें। अदालत का कहना था कि मुआवजा देने के लिए केंद्र सरकार आखिर यूनियन कार्बाइड कम्पनी का इंतजार क्यों कर रही है?
भोपाल गैस त्रासदी पत्थर दिल इंसान को भी इस कदर विचलित कर देने वाली थी कि हादसे में मारे गए लोगों को सामूहिक रूप से दफनाया गया था जबकि करीब दो हजार जानवरों के शवों को विसर्जित करना पड़ा था, आसपास के सभी पेड़ बंजर हो गए थे। एक शोध में यह तथ्य सामने आया है कि भोपाल गैस पीड़ितों की बस्ती में रहने वालों को दूसरे क्षेत्रों में रहने वालों की तुलना में किडनी, गले तथा फेफड़ों का कैंसर 10 गुना ज्यादा है। इसके अलावा इस बस्ती में टीबी तथा पक्षाघात के मरीजों की संख्या भी बहुत ज्यादा है। इस गैस त्रासदी में पांच लाख से भी ज्यादा लोग प्रभावित हुए थे, जिनमें से हजारों लोगों की मौत तो मौके पर ही हो गई थी और जो ज़िंदा बचे, वे विभिन्न गंभीर बीमारियों के शिकार होकर जीवित रहते हुए भी पल-पल मरने को विवश हैं। इनमें से बहुत से लोग कैंसर सहित बहुत सी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं और घटना के 40 साल बाद भी इस गैस त्रासदी के दुष्प्रभाव खत्म नहीं हुए हैं। विषैली गैस के संपर्क में आने वाले लोगों के परिवारों में इतने वर्षों बाद भी शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम बच्चे जन्म ले रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक गैस त्रासदी से 3787 की मौत हुई और गैस से करीब 558125 लोग प्रभावित हुए थे। हालांकि कई एनजीओ का दावा रहा है कि मौत का यह आंकड़ा 10 से 15 हजार के बीच था तथा बहुत सारे लोग अनेक तरह की शारीरिक अपंगता से लेकर अंधेपन के भी शिकार हुए। विभिन्न अनुमानों के मुताबिक करीब 8 हजार लोगों की मौत तो दो सप्ताह के भीतर ही हो गई थी जबकि करीब 8 हजार अन्य लोग रिसी हुई गैस से फैली संबंधित बीमारियों के चलते मारे गए थे।
हजारों लोगों के लिए काल बने और लाखों लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देने वाले भोपाल में यूसीआईएल के कारखाने का निर्माण वर्ष 1969 में हुआ था, जहां ‘मिथाइल आइसोसाइनाइट’ (मिक) नामक पदार्थ से कीटनाशक बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। वर्ष 1979 में मिथाइल आइसोसाइनाइट के उत्पादन के लिए एक नया कारखाना खोला गया लेकिन भोपाल गैस त्रासदी की घटना के समय तक उस कारखाने में सुरक्षा उपकरण ठीक हालात में नहीं थे और वहां सुरक्षा के अन्य मानकों का पालन भी नहीं किया जा रहा था। उस कारखाने के टैंक संख्या 610 में निर्धारित मात्रा से ज्यादा एमआईसी गैस भरी हुई थी और गैस का तापमान निर्धारित 4.5 डिग्री के स्थान पर 20 डिग्री था। पाइप की सफाई करने वाले हवा के वेंट ने काम करना बंद कर दिया था। इसके अलावा बिजली का बिल बचाने के लिए मिक को कूलिंग स्तर पर रखने के लिए बनाया गया फ्रीजिंग प्लांट भी बंद कर दिया गया था। 3 दिसम्बर, 1984 को इस कार्बाइड फैक्टरी से करीब 40 टन गैस का जो रिसाव हुआ, उसका एक बड़ा कारण माना गया कि टैंक नंबर 610 में जहरीली मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के साथ पानी मिल जाने से रासायनिक प्रक्रिया होने के परिणामस्वरूप टैंक में दबाव बना और टैंक का अंदरूनी तापमान 200 डिग्री के पार पहुंच गया, जिससे धमाके के साथ टैंक का सेफ्टी वाल्व उड़ गया था और यह जहरीली गैस देखते ही देखते पूरे वायुमंडल में फैल गई। अचानक हुए जहरीली गैस के इस रिसाव से बने गैस के बादल हवा के झोंके के साथ वातावरण में फैल गए और इसकी चपेट में आने वाले लोग मौत की नींद सोते गए। बहुत सारे लोग ऐसे थेए जिन्होंने नींद में ही अपनी आखिरी सांस ली। लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब हो क्या रहा है? दुर्घटना के 4 दिन बाद 7 दिसम्बर को यूसीआईएल अध्य्क्ष एवं सीईओ वारेन एंडर्सन की गिरफ्तारी हुई थी किन्तु विड़म्बना देखिये कि इतने भयानक हादसे के मुख्य आरोपी को गिरफ्तारी के महज छह घंटे बाद मात्र 2100 डॉलर के मामूली जुर्माने पर रिहा कर दिया गया था। उसके बाद वह अवसर का लाभ उठाते हुए भारत छोड़कर अपने देश अमरीका भाग गया, जिसे भारत लाकर सजा देने की मांग निरन्तर उठती रही लेकिन भारत सरकार अमरीका से उसका प्रत्यर्पण कराने में विफल रही। 29 सितम्बर 2014 को वारेन एंडर्सन की मौत हो गई। 

#क्या कभी भरेंगे गैस पीड़ितों के ज़ख्म ?