उच्च न्यायालय ने अगले आदेश तक लैंड पूलिंग नीति पर रोक लगाई

चंडीगढ़, 7 अगस्त (संदीप महना)- उच्च न्यायालय ने अगले आदेश तक लैंड पूलिंग नीति पर रोक लगा दी है। यह निर्देश गुरदीप सिंह गिल द्वारा दायर एक याचिका पर आया है, जिसमें पंजाब सरकार की लैंड पूलिंग नीति 2025 को चुनौती दी गई थी। सुनवाई के बाद, याचिकाकर्ता के वकील गुरजीत सिंह ने बताया कि अदालत ने लैंड पूलिंग नीति पर अंतरिम रोक लगा दी है। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने आगे कहा कि जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया गया है। वकील ने कहा कि लैंड पूलिंग नीति के तहत न तो कोई सामाजिक प्रभाव आकलन किया गया और न ही कोई पर्यावरणीय आकलन किया गया।

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