गाजियाबाद में 40,000 से ज्यादा वाहनों पर लागू होगा नया RTO नियम
गाजियाबाद, 26 फरवरी - सड़क और पैसेंजर सेफ्टी को मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए, गाजियाबाद ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने 1 अप्रैल से ज़िले में चलने वाली सभी कमर्शियल गाड़ियों के लिए व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (VLTD) लगाना जरूरी कर दिया है।
सड़क और यात्रियों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए गाजियाबाद परिवहन विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। अब ज़िले में चलने वाले सभी व्यावसायिक वाहनों में Vehicle Location Tracking Device (वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस) (VLTD) लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। यह नियम 1 अप्रैल से लागू होगा। जिन वाहनों में यह डिवाइस नहीं होगी, उन्हें सड़कों पर चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
गाजियाबाद जैसे बड़े औद्योगिक और परिवहन केंद्र में इस नियम का असर व्यापक होगा। विभाग के अनुसार, जिले में पंजीकृत 40,000 से अधिक बसें, टैक्सी, स्कूल वैन, लोडर और अन्य कमर्शियल वाहन इस दायरे में आएंगे।
परिवहन विभाग ने साफ किया है कि 10 से 15 साल पुराने सभी पंजीकृत व्यावसायिक वाहनों में AIS-140 सर्टिफाइड VLTD लगवाना अनिवार्य होगा और यह काम केवल अधिकृत विक्रेताओं से ही कराया जा सकेगा।

