घर खरीदारों को एक बड़ी राहत ,घर खरीदारों को एक बड़ी राहत
गुरुग्राम (हरियाणा), 18 मार्च - घर खरीदारों को एक बड़ी राहत देते हुए, गुरुग्राम में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक विशेष अदालत ने एसआरएस ग्रुप मामले में 2,312 मूल खरीदारों को 650 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियां वापस करने का आदेश दिया है। 11 मार्च को पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश से एसआरएस समूह द्वारा विकसित कई परियोजनाओं में फ्लैट और भूखंडों की वापसी का रास्ता साफ हो गया है। इनमें एसआरएस सिटी, एसआरएस पर्ल फ्लोर, एसआरएस पर्ल टॉवर, एसआरएस रेजीडेंसी, एसआरएस रॉयल हिल्स, एसआरएस प्राइम फ्लोर, एसआरएस पर्ल यूनिटी, एसआरएस अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट आदि शामिल हैं। यह मामला प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा एक व्यापक जांच से सामने आया था, जिसने फरीदाबाद, दिल्ली और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) में दर्ज 81 एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की थी

