संशोधित फॉर्म 6 पर सुप्रीम कोर्ट की दो टूक, चुनाव आयोग के दावे पर साफ किया रुख

नई दिल्ली, 12 अक्टूबर - सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को स्पष्ट किया कि उसने नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए चुनाव आयोग के संशोधित फॉर्म 6 पर न तो कोई फैसला दिया है और न ही उसे मंजूरी दी है। अदालत ने कहा कि बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से जुड़े मामले में फैसला सुनाते समय संशोधित फॉर्म उसके सामने था ही नहीं।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची तथा न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के कामकाज और फॉर्म 6 में किए गए बदलावों को लेकर दायर नई याचिका पर सुनवाई के दौरान यह स्पष्टीकरण दिया।

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