Supreme Court: अदालत पहुंचा कोर्ट फीस के बिना वक्फ मुकदमों को खारिज करने का मामला 

नई दिल्ली, 8 अगस्त - सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जताई है, जिसमें कोर्ट फीस जमा नहीं करने के कारण वक्फ से जुड़े मुकदमों को खारिज करने के फैसले को बरकरार रखा गया था। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए छह सप्ताह में जवाब मांगा है। यह मामला अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी की ओर से दायर याचिका से जुड़ा है। याचिका पर सुनवाई जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस विजय बिश्नोई की पीठ ने की। पीठ ने 7 अगस्त को आदेश देते हुए कहा, 'नोटिस जारी किया जाए, छह सप्ताह में जवाब दिया जाए'।

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