दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखे जलाने की मिली अनुमति: सुप्रीम कोर्ट ने तय किया समय
नई दिल्ली, 02 नवंबर - सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में 7 और 8 नवंबर, 2026 को ग्रीन पटाखे फोड़ने की अनुमति दी है। पटाखे सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और रात 8 बजे से 10 बजे तक फोड़े जा सकेंगे। यह अनुमति सुप्रीम कोर्ट के 15 अक्तूबर, 2025 के पहले के आदेश के अनुसार दी गई है।
कहां नहीं फोड़ सकेंगे पटाखे?
शीर्ष कोर्ट ने निर्देश दिया है कि अस्पतालों, नर्सिंग होम, प्राथमिक और जिला स्वास्थ्य केंद्रों, वृद्धाश्रमों और अधिसूचित शांत क्षेत्रों के 300 मीटर के दायरे में कोई भी पटाखा नहीं फोड़ा जाएगा।
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