सब्सिडी समाप्त करें सरकारें, नहीं तो आदेश देना आते हैं : हाईकोर्ट

चंडीगढ़, 20 मई (सुरजीत सिंह सत्ती): पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब व हरियाणा की सरकारों को कड़े लहज़े के साथ कहा है कि वह राजनेताओं सहित बड़े किसानों को ट्यूबवैल कनैक्शनों की बिजली पर सब्सिडी बंद करने बारे आप विचार करें, नहीं तो इस संबंधी आदेश भी दिया जा सकता है। दरअसल मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह द्वारा विधानसभा में आप बिजली की सब्सिडी छोड़ने के ऐलान करने के अलावा अन्यों को भी सब्सिडी छोड़ने के दिये निमंत्रण के बावजूद सिर्फ विधायक सुखपाल सिंह खैहरा के अलावा किसी द्वारा भी सब्सिडी न छोड़ने पर हाईकोर्ट में एक लोकहित याचिका दाखिल की गई थी। इस उपरांत हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्रियों सहित अन्य बड़े किसानों बारे भी जानकारी हाईकोर्ट को दी गई थी। इस मामले में सोमवार  को पंजाब के एडवोकेट जनरल ने आज कहा कि यह सब्सिडी कृषि को बढ़ावा देने के लिए दी जाती है, परन्तु चीफ जस्टिस कृष्णा मुरारी व जस्टिस अरुण पल्ली की डिवीज़न बैंच ने सख्त लहज़े के साथ कहा क इस तरह पर देश के अन्य बड़े उद्योग घराने भी कृषि करके सब्सिडी हासिल करना शुरू कर देंगे। बैंच ने कहा कि सब्सिडी ज़रूरतमंदों के लिए होनी चाहिए न कि साधन सम्पन्न व्यक्तियों के लिए, लिहाज़ा यह सब्सिडी समाप्त करने बारे सरकारें आप ही विचार करके बताएं। कोर्ट रूम में ही हरियाणा के एडवोकेट जनरल भी बैठे थे व बैंच ने उनको भी कहा कि हरियाणा में भी अमीर किसानों को सब्सिडी समाप्त करने बारे विचार किया जाए। बैंच का ध्यान दिलवाया गया कि यह सब्सिडी हज़ारों करोड़ रुपए की बनती है व बैंच ने इस पर कहा कि यह सारा बोझ टैक्स भरने वाले आम व्यक्ति पर पड़ रहा है।