तीस हजारी कोर्ट हिंसा मामले की न्यायिक जांच के आदेश, 6 सप्ताह में देनी होगी रिपोर्ट  

नई दिल्ली, 03 नवंबर - दिल्ली हाईकोर्ट ने तीस हजारी कोर्ट परिसर में वकीलों और पुलिस के बीच हुई हिंसक झड़प की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। यह न्यायिक जांच सेवामुक्त जज एसपी गर्ग के नेतृत्व में की जायेगी। इस जांच में सीबीआई के निदेशक, आईबी के निदेशक, विजिलेंस निदेशक या सीनियर अधिकारी मदद करेंगे। हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को घायल वकीलों के बयान दर्ज करवाने का आदेश भी दिया है। इसके इलावा हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को कहा है कि वह घायल वकीलों को बेहतर इलाज मुहैया करवाए। साथ ही घायल वकील विजय शर्मा को 50 हज़ार रुपए और दो अन्य वकीलों को क्रमवार 15 और 10 हज़ार रुपए का मुआवजा दें। दिल्ली हाईकोर्ट ने साथ ही कहा है कि इस मामले की जांच 6 सप्ताह में पूरी की जाये।