डल्लेवाल की गिरफ्तारी है अवैध - हाईकोर्ट

चंडीगढ़, 24 मार्च (संदीप कुमार माहना)- पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है। पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को पुलिस हिरासत में नहीं रखा गया है। डल्लेवाल की सहमति से ही उन्हें पटियाला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि डल्लेवाल के परिवार के सदस्यों को उनसे मिलने की अनुमति दी जाए। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने कहा कि दल्लेवाल की हिरासत अवैध है।


 

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