राहुल गांधी को एमपी-एमएलए कोर्ट से मिली राहत
नई दिल्ली, 15 जुलाई - गृहमंत्री अमित शाह पर कथित विवादित टिप्पणी से जुड़े मानहानि के मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को एमपी-एमएलए कोर्ट से राहत मिली है। स्पेशल जज राकेश यादव की अदालत ने भाजपा नेता विजय मिश्र की निगरानी याचिका खारिज कर दी। अदालत ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप से इनकार किया। इस फैसले से स्पेशल मजिस्ट्रेट की अदालत में लंबित मानहानि मुकदमे की सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है। अब मामले में 18 जुलाई को सुनवाई होगी। स्पेशल जज ने अपने आदेश में कहा कि मजिस्ट्रेट कोर्ट में लंबित अंतिम बहस की कार्यवाही को रोकना उचित नहीं था। अदालत ने माना कि परिवादी की ओर से दायर निगरानी याचिका स्वीकार करने योग्य नहीं है। यह मामला भाजपा नेता विजय मिश्र ने वर्ष 2018 में दायर किया था। आरोप है कि राहुल गांधी ने अमित शाह के संबंध में विवादित टिप्पणी की थी।

