राजीव गांधी हत्याकांड में सजा काट रहे रॉबर्ट पायस को  परोल दी

चेन्नई, 21 नवम्बर (वार्ता) : मद्रास उच्च न्यायालय ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या मामले में दोषी ठहराये गये सात लोगों में शामिल रॉबर्ट पायस को अपने बेटे की शादी की व्यवस्था करने के लिए 30 दिनों के पैरोल पर जाने की गुरुवार को अनुमति दे दी। न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश और आरएमटी टी रमन की युगलपीठ ने अपने बेटे की शादी की तैयारी के लिए पैरोल पर जाने की अनुमति देने संबंधी रॉबर्ट की याचिका की सुनवाई करते हुए उसे 30 दिन की पैरोल (साधारण छुट्टी) दे दी। रॉबर्ट का बेटा अभी नीदरलैंड में रहता है। अदालत ने पैरोल देने की रॉबर्ट के समक्ष एक शर्त भी रखी कि उसे पैरोल अवधि के दौरान किसी भी मीडिया को कोई साक्षात्कार नहीं देना है।