स्विस बैंक खातों का ब्यौरा देने से वित्त मंत्रालय का इन्कार

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर (भाषा): वित्त मंत्रालय ने भारतीयों के स्विस बैंक में खातों का ब्यौरा देने से मना कर दिया है। उसका कहना है कि यह जानकारी भारत और स्विट्जरलैंड के बीच कर संधि के ‘गोपनीयता प्रावधान’ के दायरे में आती है। सूचना के अधिकार (आरटीआई) कानून के तहत पूछे गये सवाल के जवाब में मंत्रालय ने विदेशों से प्राप्त काला धन का ब्यौरा देने से भी मना कर दिया। आरटीआई कानून के तहत पूछे गए सवाल के जवाब में मंत्रालय ने कहा कि इस प्रकार के कर समझौतों के तहत सूचना का आदान-प्रदान गोपनीयता प्रावधान के अंतर्गत आता है। अत: आरटीआई कानून की धारा 8 (1) और 8 (1) (एफ) के तहत विदेशी सरकारों से प्राप्त कर संबंधित सूचना के खुलासे से छूट प्राप्त है। कानून की धारा 8 (1) (ए) उन सूचनाओं के खुलासों पर पाबंदी लगाता है जिससे भारत की सम्प्रभुता और एकता, सुरक्षा, रणनीतिक, वैज्ञानिक या आर्थिक हित, अन्य देशों से संबंधित प्रभावित होते हैं। वहीं दूसरे प्रावधान के तहत भरोसे के तहत अन्य देशों से प्राप्त सूचना के खुलासे से छूट है।