भारत सरकार ने सिख फॉर जस्टिस संगठन पर लगाया प्रतिबंध

नई दिल्ली,10 जुलाई - केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सिख फॉर जस्टिस संगठन पर प्रतिबंध लगाया है, जो अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन आदि में विदेशी राष्ट्रीयता के कुछ कट्टरपंथी सिखों द्वारा संचालित एक फ्रिंज समूह है, जो यूएपीए, अधिनियम 1967 के प्रावधान 3 (1) के तहत गैरकानूनी है। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, वांटेड खालिस्तानी आतंकवादी परमजीत सिंह पम्मा को भारत-इंग्लैंड विश्व कप मैच के दौरान देखा गया था। वह सिख फॉर जस्टिस से भी जुड़े हुए हैं।