विवाह में 50 के इकट्ठ की छूट को हाईकोर्ट में चुनौती

चंडीगढ़, 22 मई (सुरजीत सिंह सत्ती): केन्द्रीय गृह मंत्रालय, पंजाब, हरियाणा व यूटी चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा विवाह समागमों में 50 मेहमानों तक शामिल होने की दी छूट को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दे दी गई है। एडवोकेट एच.सी. अरोड़ा ने कहा कि विवाह में घर के बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं और बच्चे ज़रूर शामिल होंगे, जबकि इन तीनों श्रेणियों के लिए हालात सही नहीं हैं और उन्हें घरोें से बाहर न निकलने की शर्त कोरोना से लड़ाई के लिए जारी हिदायतों में शामिल है। इसके अलावा विवाह समागमों पर मिलनी होना, इकट्ठे खाना-पीना आदि की रस्में होती हैं, जिस कारण सामाजिक दूरी नहीं बनी रह सकती। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि विवाह समागमों के लिए इकट्ठ की मिली इस छूट में मेहमान ही 50 हो जाएंगे, जोकि मेहमान निवाजी के अतिरिक्त होंगे। इसके अलावा विवाह समागम में वेटर, कुक, सजावट वाले व बाजे वाले अलग होंगे, जिससे इकट्ठ बढ़ेगा। लिहाजा विवाह समागमों में 50 मेहमानों को इजाजत न देते हुए इस घटाकर 20 किया जाना चाहिए। यह याचिका अगले सप्ताह सुनवाई के लिए आ सकती है।