मामला जेल में माताओं के साथ बेकसूर बच्चों की ‘बंदी’ का राष्ट्रीय आयोग ने डीजीपी (जेल) से 4 सप्ताह में की रिपोर्ट ‘तलब’

रईया, 22 अप्रैल (अ.स.): बेकसूर नाबालिग बच्चों को जेल में अवैध रूप से नज़रबंद करके रखने के मामले में अल्पसंख्यक लोक कल्याण संस्था (रजि.) द्वारा भेजी शिकायत पर पंजाब राज्य मानवाधिकार आयोग चंडीगढ़ के बाद अब इसी मामले के निपटारे को यकीनी बनाते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली ने डीजीपी पंजाब (जेल) से रिपोर्ट तलब कर ली है। बेकसूर व नाबालिग बच्चों को जेल की नर्क भरी ज़िंदगी से निजात दिलाते हुए जेल प्रशासन द्वारा बच्चों को जेलों में बंद कर किए जा रहे मानवधिकार उल्लंघन को रोकने के लिए दिल्ली स्थित राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भेजी ‘शिकायत’  पर राष्ट्रीय आयोग द्वारा लिए गए नोटिस बारे जानकारी देते हुए अल्पसंख्यक लोग भलाई संस्था (रजि.) के अध्यक्ष सतनाम सिंह गिल ने बताया कि जेलों में छोटे व बेकसूर बच्चों को माताओं के साथ जेलों में रखने के संबंध में संस्था द्वारा भेजे गए शिकायत पत्र का गम्भीर नोटिस लेते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली के कानून विभाग ने केस नम्बर 286/19-/2019/ ओ.सी. के निपटारे के लिए 26 मार्च 2019 भेजे नोटिस में डीजीपी पंजाब जेलों से 4 सप्ताह  में नाबालिग बच्चों के मामले में रिपोर्ट तलब कर ली है। संस्था के अध्यक्ष गिल ने बताया कि 6/2/ 2019 को अल्पसंख्यक जन कल्याण संस्था द्वारा भेजी शिकायत पर आयोग ने 22/3/ 2019 को जेल प्रशासन पंजाब को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में दिल्ली स्थित आयोग के कार्यालय में रिपोर्ट पेश करने के लिए निर्देश दिए हैं।