पी. चिदम्बरम की अग्रिम ज़मानत याचिका खारिज

नई दिल्ली, 20 अगस्त (उपमा डागा पारथ, एजेंसी) : कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी. चिदम्बरम को मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय से बड़ा झटका लगा। न्यायालय ने आईएनएक्स मीडिया मामले में चिदम्बरम की अग्रिम ज़मानत की अर्जी खारिज कर दी। न्यायालय ने चिदम्बरम को इस मामले में पिछले साल 25 जुलाई को गिरफ्तारी से बचने के लिए अंतरिम राहत दी थी। न्यायालय ने इसे कई बार बढ़ाया था। चिदम्बरम साढ़े तीन हजार करोड़ रुपए के एयरसेल मैक्सिस सौदे और आईएनएक्स मीडिया  के तीन सौ पांच करोड़ रुपए संबंधी मामले में विभिन्न जांच एजेंसियों के निशाने पर हैं। यह सौदे उस समय के हैं जब वह संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार में वित्त मंत्री थे और विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) के तहत मंजूरी दी थी।
हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ चिदम्बरम पहुंचे सुप्रीम कोर्ट : वहीं पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी. चिदम्बरम ने आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के आज के फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया है। सिब्बल ने मुख्य न्यायाधीश की बेंच के समक्ष मामले का विशेष उल्लेख करना चाहा, लेकिन तब तक अदालत उठ चुकी थी। उसके बाद उच्चतम न्यायालय के अधिकारी ने सिब्बल को संबंधित अपील रजिस्ट्रार (न्यायिक) के समक्ष रखने की सलाह दी, जो मुख्य न्यायाधीश की पीठ के समक्ष इसे रखे जाने के संबंध में निर्णय लेंगे। अब चिदम्बरम की याचिका का विशेष उल्लेख कल साढ़े 10 बजे अदालत संख्या-तीन के समक्ष किया जाएगा। 
चिदम्बरम के घर से सीबीआई बैरंग लौटी : दिल्ली उच्च न्यायालय से पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम की अग्रिम जमानत याचिका आज खारिज होने के बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक टीम उनकी गिरफ्तारी के लिए उनके आवास पर पहुंची, लेकिन उसे फिलहाल निराशा हाथ लगी। सीबीआई सूत्रों ने यहां बताया कि जांच एजेंसी की छह-सदस्यीय टीम श्री चिदम्बरम को गिरफ्तार करने के लिए उनके आवास पर पहुंची, लेकिन उसे बैरंग लौटना पड़ा, क्योंकि वह वहां नहीं मिले।