पी. चिदम्बरम को मिली ज़मानत, पर जेल में ही रहेंगे

नई दिल्ली, 22 अक्तूबर (एजेंसी, उपमा डागा पारथ) : उच्चतम न्यायालय ने पूर्व वित्त मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई की ओर से दर्ज मामले में ज़मानत दे दी है। चिदम्बरम इसके बावजूद रिहा नहीं हो पाएंगे क्योंकि वे इस मीडिया समूह से संबंधित काले धन को सफेद बनाने (मनी लॉन्डरिंग) के एक अन्य मामले में 24 अक्तूबर तक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में हैं। न्यायमूर्ति आर भानुमति की अध्यक्षता वाली पीठ ने मंगलवार को चिदम्बरम को ज़मानत देने का फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा किया जा सकता है, बशर्ते वह किसी अन्य मामले में गिरफ्तार नहीं हो। पूर्व वित्त मंत्री ने दिल्ली उच्च न्यायालय से ज़मानत याचिका खारिज होने के बाद शीर्ष न्यायालय में अपील की थी। 
उच्चतम न्यायालय के इस फैसले के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला निष्प्रभावी हो जाएगा। चिदम्बरम फिलहाल इसी मामले में ईडी की हिरासत में हैं। शीर्ष न्यायालय का यह निर्णय सीबीआई के मामले से जुड़ा है और इसका ईडी के मामले पर कोई असर नहीं पड़ेगा। चिदम्बरम को एक लाख रुपए के निजी मुचलके पर ज़मानत दी गई है। न्यायालय ने पूर्व वित्त मंत्री को निर्देश दिया कि जांच एजेंसी उन्हें जब भी पूछताछ के लिए बुलायेगी, उन्हें उपस्थित होना होगा। इसके अलावा वह देश से बाहर भी नहीं जा सकेंगे।