एच-1 बी वीज़ा : हज़ारों भारतीयों को मिली राहत

वाशिंगटन, 10 नवम्बर (भाषा): अमरीका की एक अदालत ने एच-1बी वीजाधारकों के जीवनसाथियों को देश में काम करने की इजाजत देने के लिए ओबामा शासन के दौरान शुरू की गई योजना को अवैध घोषित करने से फिलहाल इनकार कर दिया है। अमरीकी अदालत का यह फैसला देश में रह रहे हजारों भारतीयों के लिए तत्काल राहत देने वाला है। एच-1बी वीजा एक गैर-प्रवासी वीजा है, जो अमरीकी कम्पनियाें को विशेषज्ञता के आधार पर विदेशी कर्मचारियों को नौकरी पर रखने की अनुमति देता है। तत्कालीन अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने 2015 में यह आदेश जारी किया था, जिसमें कुछ श्रेणियों के एच-4 वीजाधारकों खासतौर से ग्रीन कार्ड का इंतज़ार कर रहे एच-1बी वीजाधारकों के जीवनसाथियों को अमरीका में रहकर काम करने की अनुमति का प्रावधान है। खासतौर से भारतीय महिलाओं को इस नियम का बहुत लाभ मिला। मौजूदा ट्रम्प प्रशासन ने कुछ कारणों से इसे रद्द करने की बात कही थी, जिसे कई अमेरिकी कामगारों ने चुनौती दी। कोलम्बिया सर्किट के जिलों के लिए अमरीका की अपीलीय अदालत में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने शुक्रवार को मामला फिर से निचली अदालत में भेज दिया।