माता मनसा देवी श्राइन एक्ट को चुनौती, हरियाणा सरकार को नोटिस जारी

चंडीगढ़, 21 नवम्बर (सुरजीत सिंह सत्ती): दि हरियाणा श्री माता मनसा देवी एक्ट 1991 व संशोधित एक्ट 2010 को पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दे दी गई है। कहा है कि भारत का संविधान किसी राज्य को अख्तियार नहीं देता कि वह स्टेट लिस्ट से बाहर जाकर किसी तरह का एक्ट बना सके तथा उपरोक्त एक्ट श्री माता मनसा देवी मंदिर पंचकूला के प्रबंध व सम्पत्तियां सरकारी अख्तियार अधीन लाने के लिए बनाया गया है, जबकि मंदिरों का प्रबंध स्टेट लिस्ट का विषय नहीं है। चीफ जस्टिस आर.एस. झा व जस्टिस राजीव शर्मा की डिवीज़न बैंच ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलबी कर ली है। श्री चंडी माता मंदिर के पुजारियों ने दाखिल याचिका में यह भी कहा है कि उपरोक्त संशोधित एक्ट गैर-कानूनी है, क्योंकि इससे प्रशासन को केवल एक अधिसूचना जारी करने के साथ ही पंचकूला ज़िले में किसी भी मंदिर, मठ या श्राइन का प्रबंध अपने हाथ में लेने की अपार शक्तियां मिल रही हैं। एक्ट में शोध को संविधान का उल्लंघन करार देते शोध व मुख्य एक्ट रद्द करने की मांग की गई है।