दरबार साहिब में वी.आई.पी. के लिए तुरंत खाली हो जाती है लाइन

चंडीगढ़, 21 नवम्बर (सुरजीत सिंह सत्ती): दरबार साहिब अमृतसर में अंगहीनों को सुखद माहौल में माथा टेकने के लिए कोई व्यवस्था न होने के आरोप लगाते हुए पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में लोकहित याचिका दाखिल की है।  हाईकोर्ट ने इस समस्या को लेकर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को दी मांग पर विचार करने का निर्देश देते हुए मामले का निपटारा कर दिया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि यदि कोई वी.आई.पी. आना हो तो तुरंत एक लाइन खाली कर दी जाती है परन्तु यदि किसी अंगहीन को माथा टेकने जाना हो तो उसको लम्बा समय लाइन में इंतज़ार करना पड़ता है तथा किसी अंगहीन को परिक्रमा के अंदर व्हीलचेयर ले जाने की इजाज़त नहीं दी जाती। याचिकाकर्ता पटियाला निवासी शिंगारा सिंह ने एडवोकेट जतिन्द्रपाल सिंह द्वारा हाईकोर्ट का ध्यान दिलाया कि दर्शनी ड्योढ़ी से लेकर दरबार साहिब तक व्हीलचेयर ले जाने की इजाज़त नहीं है। याचिका में कहा गया कि शिरोमणि कमेटी को एक ज्ञापन देकर मांग की गई थी कि परिक्रमा में व्हीलचेयर ले जाने की इजाज़त दी जाए। दरबार साहिब तक अंगहीनों के लिए अलग लाइन रखी जाए, सारागढ़ी सराय से लेकर दर्शनी ड्योढ़ी तक बैरीकेड लगाकर अंगहीनों के लिए अलग रास्ता दिया जाए, सारागढ़ी टैक्सी स्टैंड में अंगहीनों के लिए पार्किंग फीस न वसूली जाए तथा सरोवर में अंगहीनों के लिए स्नान का अलग प्रबंध किया जाए परन्तु ज्ञापन पर कोई गौर नहीं किया गया, जिससे याचिका दाखिल करनी पड़ी है।