केन्द्र ने सुप्रीम कोर्ट को कहा, 35-ए भेदभावपूर्ण, विकास में बाधा थी

नई दिल्ली, 11 नवम्बर (भाषा) : अनुच्छेद 35-ए को समाप्त करने को सही ठहराते हुए केंद्र ने उच्चतम न्यायालय में कहा कि यह प्रावधान भेदभावपूर्ण था और सामाजिक-आर्थिक विकास में गंभीर बाधा था। गौरतलब है कि अनुच्छेद 35 ए पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य के निवासियों को विशेष अधिकार प्रदान करता था। हालांकि, इसके तहत राज्य के बाहर के लोगों से विवाह करने वाली प्रदेश की महिलाओं से भेदभाव होता था। गृह मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव ज्ञानेश कुमार द्वारा शीर्ष अदालत में दायर हलफनामे में कहा है, ‘विगत वर्षों में महसूस किया है कि यह व्यवस्था राज्य का अहित कर रही थी और आतंकवाद और अलगाववाद जैसी गंभीर समस्याओं में बड़ा योगदान दे रही थी।’ न्यायमूर्ति एन.वी. रमण की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ विभिन्न याचिकाओं पर 14 नवम्बर से सुनवाई करने वाली है, जिसमें अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को समाप्त करने के केंद्र के फैसले की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है।