बकाया हाउस तथा प्रापर्टी टैक्स अदायगी की मियाद तीन माह बढ़ी

चंडीगढ़ , 21 नवम्बर (अ.स.) : पंजाब सरकार ने लोगों को बड़ी राहत देते हुये बकाया हाउस तथा प्रापर्टी टैक्स अदा करने की मियाद तीन बढ़ा देने का फैसला किया है। यह जानकारी आज यहां निकाय मंत्री ब्रहम महिंद्रा ने दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने पंजाब नगरपालिका एक्ट, 1976 के तहत अब तक कर न देने वालों को जुर्माने की अदायगी से छूट देने का फैसला किया है। अब संपत्ति के मालिक बकाया हाउस टैक्स या प्रापर्टी टैक्स कुछ शर्तों के साथ तीन माह के भीतर अदा कर सकेंगे। जिन नागरिकों ने हाउस टैक्स या प्रापर्टी टैक्स अब तक जमा नहीं करवाया, वे अब तीन माह की छूट का लाभ उठाते हुए कर जमा करा सकेंगे अन्यथा उन्हें दस फीसदी जुर्माने की दर से कर जमा करवाना होगा। ब्रह्म महिन्द्रा ने कहा कि जो व्यक्ति उपरोक्त बताए गए समय दौरान भी बकाया रकम जमा करवाने में असफल रहता है, उस को कुल बकाया राशि 20 फीसदी जुर्माने की दर के साथ अदा करने पड़ेंगे। साथ ही जमा करवाने की अंतिम तारीख से अदायगी तक के समय दौरान 19 प्रतिशत ब्याज की दर की राशि जमा करवानी पड़ेगी। मंत्री ने कहा कि इस फैसले से जहां हाऊस टैक्स या प्रॉपर्टी टैक्स अदा करने की समय सीमा समाप्त होने के बाद भी जायदाद धारकों/मालिकों व जिन की जायदाद को कुछ शहरी स्थानीय इकाइयों को जुर्माने में सील कर दिया है, को बड़ी राहत मिलेगी।