मालवा क्षेत्र में यूरेनियम मुक्त पानी सप्लाई यकीनी बनाए सरकार : हाईकोर्ट

चंडीगढ़, 4 दिसम्बर (सुरजीत सिंह सती) : पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आर.एस.झा व जस्टिस राजीव शर्मा की डिवीजन बैंच ने एक अंतरिम आदेश जारी करते हुए पंजाब सरकार को हिदायत की है कि वह मालवा क्षेत्र के निवासियों को यूरेनियम मुक्त पानी सप्लाई देना यकीनी बनाए। हाईकोर्ट ने कहा कि इस केस को चलते नौ साल हो चुके है पर आज तक इस क्षेत्र के लोगों को पीने वाला साफ पानी मुहैया करवाने के लिए कोई पहल करते नज़र नहीं आ रहा। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि पंजाब सरकार स्थानीय निकाय विभाग, सिंचाई व जल स्रोत, जल सप्लाई व सैनीटेशन, बिजली के वित्त विभागों के प्रिंसीपल सचिवों की एक कमेटी बनाई जाये। यह कमेटी पीने वाले पानी की समस्या व धरती के नीचे पानी में यूरेनियम की समस्या का हल निकालेगी। फिलहाल पीने वाला साफ पानी की सप्लाई के लिए हल निकालने के लिए कहा गया है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि मुख्य सचिव अगर किसी और को इस कमेटी में शामिल करना चाहते है तो कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे हालातों में पीने वाले साफ पानी की सप्लाई के लिए स्थानीय निकाय विभाग बारे विभाग को लिखा जा चुका है कि पीने की सप्लाई के लिए नहरी व और स्रोतों का पानी मौजूद है पर अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, लिहाजा मालवा क्षेत्र के लिए पीने वाले पानी की सप्लाई के लिए तुरंत ठोस कदम उठाए जाए।