वक्फ बोर्ड सदस्य की नामजदगी विरुद्ध मांग-पत्र पर फैसला लेने की हिदायत

चंडीगढ़, 20 नवम्बर (सुरजीत सिंह सती) : पंजाब वक्फ बोर्ड के एक सदस्य की नामजदगी के विरुद्ध दाखिल पटीशन पर हाईकोर्ट ने सरकार को इस संबंधी दिए मांग पत्र पर आठ सप्ताह में फैसला लेने की हिदायत करते मामले का निपटारा कर दिया है। मुस्लिम वैल्फेयर सोसायटी नाभा ने एडवोकेट एस.एस.ग्रेवाल के द्वारा याचिका दाखिल करके कहा था कि बोर्ड में साल 2017 में अब्दुल वाहिद को सदस्य नामजद किया गया था। याचिका में आरोप लगाया कि अब्दुल वाहिद के पास वक्फ बोर्ड की जमीन लीज पर थी पर यह लीज़ 2012 में खत्म हो गई पर इस के बावजूद ज़मीन पर उन का कब्जा चल रहा है। यह भी आरोप लगाया कि वाहिद को विद्वान श्रेणी में रखा गया था पर उन के पास ऐसी कोई प्राप्ति नहीं है जिस कारण उन को विद्वान श्रेणी में सदस्य लगाया जा सके।