उपहार : पीड़ितों की क्यूरेटिव याचिका खारिज, अंसल बंधु नहीं जाएंगे जेल

नई दिल्ली, 20 फरवरी (उपमा डागा पारथ, एजेंसी) : उच्चतम न्यायालय ने उपहार सिनेमा अग्निकांड में लापरवाही के दोषी देश के जाने-माने बिल्डर अंसल बंधुओं को बड़ी राहत प्रदान करते हुए अग्निकांड पीड़ित एसोसिएशन की क्यूरेटिव याचिका खारिज़ कर दी है। अब सुशील अंसल और गोपाल अंसल को जेल नहीं जाना पड़ेगा। मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे, न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की खंडपीठ ने पीड़ितों द्वारा दाखिल क्यूरेटिव याचिकाओं को खारिज कर दिया। साथ ही खुली अदालत की सुनवाई की पीड़ितों की मांग भी खारिज कर दी है। खंडपीठ ने ‘इन चैम्बर’ सुनवाई करते हुए क्यूरेटिव याचिकाएं  खारिज की। न्यायालय ने अपने फैसले में कहा है कि क्यूरेटिव याचिका में कोई आधार नहीं बताया गया है।