कल नहीं होगी निर्भया केस के दोषियों को फांसी

नई दिल्ली, 2 मार्च (एजैंसी/जगतार सिंह) : निर्भया दुष्कर्म-हत्या मामले में पटियाला हाऊस अदालत ने सोमवार को अगले आदेश तक सभी दोषियों के डेथ वारंट पर रोक लगा दी। पटियाला हाऊस अदालत ने मंगलवार को होने वाली फांसी को टाल दिया है। पवन  के वकील ए.पी. सिंह ने अदालत को अवगत कराया है कि एक दोषी पवन गुप्ता की दया याचिका राष्ट्रपति के पास लंबित है और जब तक इस मामले में कोई स्पष्ट आदेश नहीं मिल जाता तब तक किसी भी दोषी को फांसी नहीं दी जा सकती है। यह तीसरी बार है जब डेथ वारंट पर रोक लगाई गई है। सोमवार सुबह दोषी अक्षय और पवन की याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया था और डेथ वारंट पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया था। लेकिन इसके बाद वकील ए.पी. सिंह ने पवन गुप्ता की ओर से राष्ट्रपति के पास दया याचिका दाखिल की और अदालत को सूचित किया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने इस पर नाराज़गी जताई और कहा कि जब उच्च न्यायालय ने दोषियों को सात दिन का समय दिया था तो यह याचिका उस समय दाखिल क्यों नहीं की गई। इससे पहले आज दिल्ली की एक अदालत ने चारों दोषियों में से दो की याचिकाएं सोमवार को खारिज कर दी। याचिका में मंगलवार सुबह होने वाली फांसी पर रोक लगाने की मांग की गई थी। इससे पहले उच्चतम न्यायालय उसकी सुधारात्मक याचिका खारिज कर चुका था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने पवन के वकील ए.पी. सिंह से कहा कि वह बताएं कि फांसी पर रोक क्यों लगाई जाए। पवन के वकील ने अदालत को सूचित किया कि उसने राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका दायर की है, इसलिए फांसी पर रोक लगाई जाए।