सुप्रीम कोर्ट द्वारा 100 फीसदी वीवीपैट मिलान की मांग खारिज 


नई दिल्ली, 21 मई (भाषा/जगतार सिंह) : उच्चतम न्यायालय ने लोकसभा चुनाव की 23 मई को होने वाली मतगणना के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के आंकड़ों के साथ वीवीपैट मशीनों की पर्चियों का शत प्रतिशत मिलान करने की मांग वाली जनहित याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति अरूण मिश्र और न्यायमूर्ति एम आर शाह की अवकाश पीठ ने चेन्नै स्थित संगठन ‘टेक 4 आल’ की याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया। पीठ ने कहा कि पहले ही प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली एक बड़ी पीठ इस मामले पर विचार करके आदेश पारित कर चुकी है। पीठ ने कहा, ‘प्रधान न्यायाधीश इस मामले का निस्तारण कर चुके हैं। दो न्यायाधीशों की अवकाश पीठ के समक्ष आप जोखिम क्यों ले रहे हैं।’ न्यायमूर्ति मिश्र ने कहा, ‘हम प्रधान न्यायाधीश का आदेश दरकिनार नहीं कर सकते हैं.....यह बकवास है। यह याचिका खारिज की जाती है।’