चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव में जब्त सामान व नकदी वापस करने के आदेश

लुधियाना, 6 जून (किशन बाली): भारतीय चुनाव कमीशन द्वारा लोकसभा चुनाव के दौरान जब्त किए गए विभिन्न प्रकार के सामान व नगदी को संबंधित व्यक्तियों को वापस करने की हिदायत जारी की गई है। चुनाव कमीशन द्वारा यह कार्रवाई पुरी करने के लिए आखिरी तारीख 10 जून 2019 तय की गई है। भारतीय चुनाव कमीशन के अंडर सैक्रेटरी द्वारा चुनाव कमिश्नर की हदायतों के मुताबिक देश भर के सारे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य चुनाव अधिकारियों को स्टैंडर्ड प्रीक्यिर प्रोसिडर तहत पत्र लिखकर 76 हदायतें और ई.ई.पी.एस./ 2015/ वॉल.2 तिथि 29 मई 2015 तहत लोकसभा चुनाव दौरान जिस भी व्यक्ति से नगदी, सोना और अन्य सामान जब्त किया गया था और उस संबंध में मुकदमा या नगदी संबंधी इनकम टैक्स विभाग द्वारा सारी कार्रवाई पूरी कर ली गई है तो, उस समान या नगदी को तुरंत संबंधित व्यक्तियों को वापस किया जाए। चुनाव कमीशन द्वारा यह भी साफ  किया गया है कि इस बात को यकीनी बनाया बना लिया जाए कि जो समान या नगदी जब्त की गई थी, उसका किसी पार्टी, उम्मीदवार या उसके समर्थक के साथ कोई संबंध ना हो।भारतीय चुनाव कमीशन ने यह भी हदायत जारी की है कि सभी मालखानों में पडे सामान औक खजाना दफ्तरों में पड़ी नकदी व गहनों को तुरंत संबंधित व्यक्तियों को बुलाकर वापस किया जाए। चुनाव कमीशन ने सामान वापस करने के बाद उसकी विस्तारपूर्वक रिपोर्ट बना कर चुनाव कमीशन को भेजने के आदेश भी जारी किए हैं।