माइनिंग के लिए खड्डों की नीलामी को चुनौती

चंडीगढ़, 17 जून (सुरजीत सिंह सत्ती) : पंजाब में माइनिंग के लिए खड्डों की निलामी के लिए जारी किये गए नोटिस को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में लोकहित याचिका द्वारा चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी करते  हुए जवाब तलब कर लिया है और मामले की सुनवाई एक जुलाई के लिए स्थगित कर दी है। याचिका में कहा गया है कि सरकार ने बिना खसरा नं. बताया। दिसम्बर 2018 में निलामी नोटिस जारी किया था और इसको चुनौती दी गई थी, जिससे हाईकोर्ट ने सरकार को कई तरह के निर्देश दिये थे।  बताया कि याचिका का निपटारा करते हुए हाईकोर्ट ने कहा था कि चाहे माइनिगं निती सही है पर नीलाम किये जाने वाली खड्ड का क्षेत्र तो होना चाहिए। याचिका में कहा कि डिवीज़न बैंच द्वारा दिए निर्देश के बावजूद अब सरकार ने फिर न तो खड्डों की निशानदेही करवाई और न ही नियमों मुताबिक कोई ऐसा अध्ययन करवाया कि इस खड्ड में कितना रेत या बजरी निकलेगा और कुदरती तौर  पर कितना सामान और आयेगा। कहा कि खड्डों की निशानदेही न होने से इस बात का पता नहीं चलेगा कि कहां कितना सामान निकाला गया। याचिका ने इस निलामी नोटिस को गैर कानूनी और हाईकोर्ट के निर्देश की अनदेखी में जारी किया नोटिस बताया है। याचिका ने यह भी कहा है कि निलामी के लिए नोटिस हाईकोट में छुट्टियां पड़ने के अंतिम दिन निकाला गया और टैंडर भरने का समय भी छुट्टियां समाप्त होने उपरांत दोबारा हाईकोर्ट शुरू होने वाले दिन एक जुलाई का रखा गया है। हालांकि हाईकोट ने सरकार को नोटिस जारी कर दिया है पर निलामी नोटिस पर रोक नहीं लगाई है।