महिलाओं को हैलमेट की सख्ती संबंधी छूट को नहीं मिली मंजूरी

चंडीगढ़, 19 अगस्त (सुरजीत सिंह सत्ती) : दोपहिया वाहन सवार सिख बीबियां को हैलमेट पहनने की छूट खत्म करने की मांग को लेकर चल रहे मामले की सुनवाई दौरान चंडीगढ़ प्रशासन ने हाईकोर्ट को अवगत करवाया कि महिलाओं को हैलमेट संबंधी सख्ती के लिए ड्राफ्ट नोटीफिकेशन तैयार कर ली गई है और नोटीफिकेशन को मंजूरी के लिए केन्द्रीय गृह मंत्रालय के पास भेजा था पर मंजूरी नहीं मिली है। इस पर चीफ जस्टिस कृष्णा मुरारी और जस्टिस अमित रावल की डिवीज़न बैंच ने यूटी को पूछा कि इस मामले में केन्द्र सरकार पक्ष है, जिस पर जवाब मिला कि नहीं। इसको तो केन्द्र सरकार को पक्ष बनाने के लिए नोटिस जारी कर दिया गया। वर्णनीय है कि इस मामले में यूटी चंडीगढ़ ने हाईकोर्ट का ध्यान दिलाया था कि चंडीगढ़ में नियमों में शोध कर दिया गया है, जिससे पगड़ी पहन कर दोपहिया वाहन चलाने वाली महिलाएं का बिना हैलमेट चालान नहीं काटा जाएगा। इस मामले में हाईकोर्ट द्वारा पंजाब और हरियाणा को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा जा चुका है और पंजाब सरकार उस समय बुरी स्थिति में फंस गई थी, जब एक सीनियर वकील ने मुद्दा उठाया था कि पंजाब में दोपहिया वाहन सवार सभी महिलाएं हैलमेट नहीं पहनेंगी।
केन्द्र दे चुका है राहत
केन्द्र सरकार द्वारा चंडीगढ़ में महिलाओं को दोपहिया वाहन चलाने के दौरान हैलमेट पहनने पर छूट देने की सलाह यूटी प्रशासन को दी जा चुकी है। आज यह तथ्य हाईकोर्ट के ध्यान में नहीं लाया गया है, क्योंकि केन्द्र सरकार पक्ष नहीं है। दरअसल हाईकोर्ट की सख्ती उपरांत जब यूटी द्वारा पगड़ी धारी महिलाओं को छोड़कर बाकी महिलाओं को दोपहिया वाहन चलाने के दौरान हैलमेट पहनने की सख्ती संबंधी चालान काटने शुरू नहीं किए थे।