" मामला तहसीलदार कार्यालय को आग लगाने का" डेरा सिरसा की 45 सदस्यीय कमेटी के तीन सदस्यों सहित 7 डेरा प्रेमी बरी

संगरूर, 5 दिसम्बर (सत्यम्) : अतिरिक्त सैशन जज डा. रजनीश की अदालत ने सी.बी.आई की एक अदालत द्वारा डेरा प्रमुख को सजा सुनाए जाने के बाद तहसीलदार कार्यालय लहरा को आग लगाए जाने के एक मामले में डेरा सिरसा की 45 सदस्यीय कमेटी के तीन सदस्यों सहित 7 प्रेमियों को बरी करने का आदेश सुनाया गया है। बचाव पक्ष के वकील गुरिन्द्रपाल करतारपुरा ने बताया कि पुलिस थाना लहरा में 25 अगस्त 2017 को दर्ज मामले अनुसर ए.एस.आई धर्मवीर सिंह शिकायत दर्ज करवाई थी कि कुछ व्यक्ति जिन्होंने मुंह बांधे हुए थे, मोटरसाईकिलों पर सवार होकर तहसील काम्पलैक्स लहरा में आए जिन्होंने आते ही तहसीलदार कार्यालय में दाखिल होकर पड़े सामान मेजों पर पड़ी फाईलों, प्रिंटर आदि पर पैट्रोल डाल कर आग लगाई तथा मोटरसाईकिलों पर भाग गए। बाद में पुलिस ने इस केस में डेरा सिरसा की 45 सदस्यीय के सदस्य प्रिथी सिंह उर्फ प्रिथी सिंह निवासी बाघा पुराना जिला मोगा, दुनी चंद निवासी शेरपुर, मेजर सिंह निवासी ख्याला जिला मानसा तथा राकेश कुमार निवासी दिड़बा, भीम सैन उर्फ भीमा निवासी गोबिंदगढ़ जेजियां, गुरजंट सिंह निवासी भुटाल कलां, मांगे राम निवासी भुटाल कलां तथा अन्यों को नामज़द कर जांच शुरू कर दी। अब अदालत में सुनवाई मुकम्मल होने पर इन सभी को आरोपों में बरी करने का आदेश सुनाया गया है।